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Wednesday, November 6, 2013

Upper Primary Teacher Recruitment UP / Allahabad Highcourt : Final Decision of Neelam Kumari Gautam Case

Upper Primary Teacher Recruitment UP / Allahabad Highcourt : Final Decision of Neelam Kumari Gautam is not updated on Allahabad HC Website, And we will try to update as soon as possible after available on Allahabad HC website


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 52521 of 2013

Petitioner :- Neelam Kumari Gautam
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Kshetresh Chnadra Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K.Yadav

Hon'ble Vikram Nath,J.
Put up on 06.11.2013.
Order Date :- 31.10.2013
RPS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2897863
**********************************
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 55925 of 2013

Petitioner :- Shailendra Kumar Singh
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Radha Kant Ojha,Shailesh Upadhyay
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Syed Nadeem Ahmad

Hon'ble Vikram Nath,J.
For orders see orders of date passed in WRIT - A No. - 52521 of 2013, Neelam Kumari Gautam vs. State Of U.P.& 2 Ors.
Order Date :- 23.10.2013
pk
 http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2874581

*************
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 24

Case :- WRIT - A No. - 52521 of 2013

Petitioner :- Neelam Kumari Gautam
Respondent :- State Of U.P.& 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Kshetresh Chnadra Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K.Yadav

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
1. Submission of learned Counsel for the petitioner is that the government order dated 11.07.2013 is contrary to the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 and U.P. Basic Education (Teachers) (Sixteenth Amendment) Service Rules, 1981 (as amended by Sixteenth Amendment Rules, 2012). He further submits that the amended Rule 15 provides that each vacancy should be advertised in two newspapers.
2. The grievance of the petitioner is that by the impugned government order dated 11.07.2013 and the advertisement dated 19.08.2013 the selection process has been initiated only in respect of two subjects (i) Mathematics and (ii) Science, whereas there are large number of vacancies in other subjects also. He further submits that the government order and the advertisement will cause serious prejudice to the interest of the candidates other than Mathematics and Science as they would become junior to the persons selected in pursuance of this advertisement.
3. Learned Standing Counsel seeks time to get instructions.
4. Put up this case in Additional Cause List on 07.10.2013, before appropriate Bench.
Order Date :- 24.9.2013
DS

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2817746




5 comments:

  1. प्रदेश के लाखों युवाओं की निगाहें हाई कोर्ट के फैसले पर

    नवभारत टाइम्स | Nov 7, 2013, 05.14AM IST


    2

    प्रमुख संवाददाता, इलाहाबाद
    सात नवंबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट नंबर 37 पर युवाओं की लाखों जोड़ी आंखें टिकी होंगी। इस कोर्ट में ही जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस विपिन सिन्हा टीईटी पर लगी रोक को हटाने के लिए दाखिल अपील को अर्जेंसी के आधार पर सुनवाई करेंगे। दो साल से ज्यादा समय से एक अदद नौकरी के लिए पुलिस की लाठी के साथ दर-दर की ठोकरें खा रहे सूबे के लाखों बेरोजगारों को उम्मीद है कि गुरुवार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के साथ नौकरी की राह में लगा कानूनी रोड़ा भी खत्म हो जाएगा। ट्रेनी टीचर के लिए टीईटी परीक्षा पास करने के बाद दर-दर भटक रहे युवाओं के आंखों में उम्मीद की चमक बेसिक शिक्षा निदेशालय के सामने धरने पर बैठे सैकड़ों युवाओं के साथ उनके परिजनों में भी दिखने लगी है।

    जिन लाखों युवाओं की आंखों में हाई कोर्ट में सात नवंबर को होने जा रही सुनवाई पर टिकी है, वह दो साल से ज्यादा समय से ट्रेनी टीचर बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सूबे में 72 हजार 825 ट्रेनी टीचरों की भर्ती पर लगी रोक के मसले पर हाई कोर्ट ने खुद अभ्यर्थियों की अपील को अर्जेंसी के तहत सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तिथि तय की है। हाई कोर्ट की ओर से इतनी जल्दी सुनवाई की तारीख तय करने से उम्मीद जगी है कि गुरुवार को बड़ा फैसला आ सकता है। 30 अक्टूबर को इस मसले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अपर स्थायी महाधिवक्ता ने मोहलत की मांग की थी। हाई कोर्ट ने सात नवंबर को तारीख दी थी, अब इस मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को अपर महाधिवक्ता भी मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट में टीईटी को दाखिल सभी अपीलों की एक साथ सुनवाई करेगी।

    ये है मामला
    [ जारी है ]


    यूपी में ट्रेनी टीचरों की भर्ती का मामला लंबे समय से कानूनी फेर में फंसा हुआ है। बीएसपी सरकार में निकले इस विज्ञापन के बाद से ही विवाद का प्रारंभ हो गया। बीएसपी सरकार के दौरान अदालत में कानूनी दांव-पेंच में 72825 नौकरियों के फंस जाने से सबसे ज्यादा सफर उन युवाओं को करना पड़ रहा है, जो टीईटी पास होने के बाद सालों से आर्थिक और मानसिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। हाई कोर्ट में सबसे पहले ट्रेनी टीचर की नियुक्ति का आधार क्या हो ? यह मामला पहुंचा। लंबी बहस के बाद हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी कि ट्रेनी टीचर के लिए टीईटी अनिवार्य है। हाई कोर्ट में इसके बाद चयन के लिए क्या मानक अपनाया जाए, यह मामला भी पहुंचा। हाई कोर्ट में फंसी हजारों नौकरियों को लेकर प्रदेश सरकार की उदासीनता के कारण युवाओं का गुस्सा सड़क पर धरना-प्रदर्शन के रूप में उतरने लगा। लगभग 50 दिन से चल रहे टीईटी छात्रों के धरने पर आधा दर्जन बार लाठियां भी चल चुकी हैं। दो दर्जन छात्र नौकरी न मिलने की आस देखकर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की भी मांग कर चुके हैं। नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं को अब हाई कोर्ट से उम्मीद है। प्रदेश सरकार भी कोर्ट में फंसी इन नौकरियों की जल्द भर्ती चाहती है ताकि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके।

    भ्रष्ट अफसरों के चलते लटकी है नौकरियां
    हाई कोर्ट में टीईटी भर्ती को लेकर जिन युवकों ने अपील किया, उनमें से कुछ से एनबीटी ने बातचीत की। सुजीत सिंह का कहना है कि यूपी बोर्ड के भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है। जिन छात्रों ने अपनी मेहनत व परिश्रम के बल पर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उनकी मेहनत पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। 72 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो टीइटी मेरिट के आधार पर होनी थी, उसकी प्रक्रिया बदल देने से पिछले दो साल साल से अभ्यर्थियों को आर्थिक और मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द प्रारंभ करने के साथ मेरिट के आधार पर की जाए। ऐसा ही कहना है शिवकुमार पाठक, वीके सिंह, जीके सिंह, नवीन श्रीवास्तव और एके यादव का भी। इन सबको उम्मीद है 7 नवंबर को कोर्ट में लाखों बेरोजगारों के हक में कोई फैसला होगा। हम सबको सरकार से नहीं कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है।

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  2. priya bhaiyao meri final news ye hai i bharti acd +tet per hi hogi..






    president
    rajessh pandey ?

    tet sangarsh morcha

    call me any inquiry free call

    8563032780

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  3. priya bhaiyao meri final news ye hai i bharti acd +tet per hi hogi..






    president
    rajessh pandey ?

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