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Monday, May 4, 2015

REET 2015 SARKARI NAUKRI News - 31 मई तक रीट की विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश-

REET 2015  SARKARI NAUKRI  News - 31 मई तक रीट की विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश-
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May 2, 2015 - राजस्थान - no comments   

जयपुर -शिक्षा राज्य मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने 31 मई तक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती एवं पात्रता परीक्षा रीट की विज्ञप्ति को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परीक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदंडों की पालना करते हुए कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए।

श्री देवनानी शुक्रवार को यहां शासन सचिवालय स्थित सभाकक्ष में इस सबंध में आयोजित बैठक में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को परीक्षा के आयोजन और उससे संबंधित निर्धारित कार्यक्रम भी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए विभाग अपने नियमों में समयान्तर्गत यदि संशोधन कर लेता है तो उसे भी रीट के माध्यम से भर्ती करने का विचार किया जा सकेगा।

शिक्षा राज्य मंत्री ने बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों को रीट परीक्षा के संबंध में तमाम तरह की तैयारियां पूर्ण करने के साथ ही जिलेवार रिक्त पदों की संख्या का आकलन करने के संबंध में भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया  कि वर्ष 2014 में अध्यापक पात्रता एवं भर्ती परीक्षा नहीं होने के कारण रीट में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को इस बार आयुसीमा में एक वर्ष की छूट नियमानुसार देय होगी। जिन अभ्यर्थियों ने आरटेट 2013 के लिए आवेदन किया है उन्हें रीट हेतु पुन: आवेदन करना होगा किन्तु उन्हें फीस पुन: जमा नही करानी होगी। उनकी फीस का समायोजन कर लिया जावेगा।

श्री देवनानी ने बताया कि जो अभ्यर्थी पूर्व में आरटेट परीक्षा  उत्तीर्ण है, वे भी चाहे तो अपने परीणाम उन्नयन हेतु आरटेट 2015 में आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि रीट  एवं आरटेट परीक्षा का स्तर समान है। यदि कोई अभ्यर्थी आरटेट तथ रीट दोनों उत्तीर्ण करता है तो उसके द्वारा उत्तीर्ण सभी परीक्षाओं में सर्वोच्च परिणाम का लाभ उसे मिलेगा।

शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि रीट का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा। भर्ती एवं पात्रता के अंतर्गत अभ्यर्थियों को जिलेवार वरियता सूची में शामिल होने के लिए टी.एस.पी. क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सभी जिलों की वरियता देनी होगी। टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र के जिलों के साथ-साथ अन्य जिलों के लिए भी वरियता दे सकेंगे।

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